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तेलंगाना का रण
सिरपुर से कोनप्पा, आसिफाबाद से कोवलक्ष्मी
रमेश सोलंकी . कुमरम भीम आसिफाबाद. बीआरएस नेतृत्व ने दिसंबर में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। बीआरएस अध्यक्ष कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, जिससे सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया। उम्मीद के मुताबिक आसिफाबाद जिले में बदलाव हुआ है।पहली विधानसभा में, सिरपुरु (सामान्य) निर्वाचन क्षेत्र मौजूदा विधायक कोनप्पा को वापस दिया गया है। जबकि आसिफाबाद (एसटी) सीट के लिए, मौजूदा विधायक आत्रम सक्कू के स्थान पर पूर्व विधायक और जिला परिषद अध्यक्ष कोवालक्ष्मी के नाम की घोषणा की गई है।
बनाई मजबूत रणनीति
बताया जा रहा है कि आगामी विधान सभा चुनाव के लिए एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहे बीआरएस नेतृत्व ने उम्मीदवारों की ताकत, सामाजिक समानता और विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ संबंधों को तौला है और इस आधार पर टिकट आवंटित किया है।
उम्मीदवारों की सफलता का सर्वे
विशेष रूप से पिछले छह महीनों के दौरान, इसने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की पहचान की है और उम्मीदवारों की सफलता की संभावनाओं पर सर्वेक्षण किया है। ऐसा लगता है कि इन सर्वेक्षणों में सामने आए नतीजों के मुताबिक ही टिकट का आवंटन किया गया है।जहां सिरपुर को लेकर कोनेरू कोनप्पा का नाम शुरू से ही सबसे आगे था।वहीं आसिफाबाद नव निर्वाचन क्षेत्र में आत्रम सक्कू और कोवलक्ष्मी के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई।
हालाँकि, ऐसा लगता है कि कोवालक्ष्मी को टिकट किसे देना चाहिए, इस परिपेक्ष्य में किए गए सर्वेक्षण में, अगर कोवलक्ष्मी को टिकट दिया जाता है, तो जीत की संभावना बेहतर होगी। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस प्रक्रिया में आगामी संसदीय चुनाव में टिकट देने का वादा कर आत्रम सक्कू को रिंग से बाहर कर दिया गया है।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बीआरएस के नेतृत्व ने विरोधियों से पहले उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया और अनौपचारिक रूप से चुनाव शिविर शुरू कर दिया।पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से जीतकर बीआरएस में शामिल हुए आसिफाबाद विधायक आत्रम सक्कू की स्थिति अब दोनों के लिए बुरी हो गई है।
बीआरएस के आयोजन में पार्टी नेता अब तक यही कहते रहे हैं कि वह 2023 में खुद को टिकट देने के वादे के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। एक पखवाड़े पहले यह प्रचार हुआ था कि कोवालक्ष्मी ने आसिफाबाद का टिकट जीता है। जब कोवलक्ष्मी का नाम फाइनल हुआ तो सक्कू के अनुयायी और उनके रिश्तेदार नाराज हो गए। आश्वासन दिया गया है कि अगले संसदीय चुनाव में उन्हें टिकट दिया जायेगा।
सक्कू को मिल सकता है कोई पद
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अभी यह कहना असंभव है कि मौजूदा स्थिति में किस तरह के फैसले लिए जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो संसद का टिकट सुरक्षित नहीं हो पाएगा. हालाँकि, अगर नेताओं को लगता है कि कांग्रेस से अलग हुए उम्मीदवारों को किनारे किया जा रहा है, तो पार्टी में विश्वास खोने का जोखिम है, ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री से सक्कू को कोई पद दे सकते हैं।उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि सक्कू के नाम पर एमएलसी और अन्य मनोनीत पदों के लिए विचार किए जाने की संभावना है, खासकर अगर वह सत्ता में वापस आते हैं। वर्तमान स्थिति में, वह बीआरएस के टिकट पर आने में असमर्थ हैं और कांग्रेस में नहीं जा सकते हैं, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है।
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वंदे भारत ट्रेन के सामने जा गिरीं MLA
वेबडेस्क, महाराष्ट्र खबर24
आगरा-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया. ट्रेन को झंडी दिखाते समय भाजपा की इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया वंदे भारत ट्रेन के सामने जा गिरीं.
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अब आपको नहीं लगाने होंगे डॉक्टरों के चक्कर
हर डॉक्टर की होगी यूनिक ID
वेबडेस्क, महाराष्ट्र खबर24
अब आपको सही इलाज के लिए डॉक्टरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. क्योकि हर डॉक्टर की यूनिक आईडी होगी जिससे आपको उस डॉक्टर के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बीमारी का सही इलाज हो सकेगा. आपको भटकना नहीं पड़ेगा.देश में अब हर डॉक्टर की एक अलग पहचान होगी. उन्हें एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा. सरकार ने सभी डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर (एनएमआर) में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. डॉक्टरों को MBBS सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड सबमिट करना होगा. इस पोर्टल को नेशनल मेडिकल कमीशन ने तैयार किया है.
इसलिए पड़ी जरूरत
नेशनल मेडिकल कमीशन के एक अधिकारी के मुताबिक, आज तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं था, जो यह बता सके कि देश में कुल कितने डॉक्टर हैं. हालांकि, एक अनुमानित संख्या है, लेकिन सही आंकड़े अब पता चलेंगे. इसके अलावा कितने डॉक्टरों ने देश छोड़ दिया. कितने डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द हुआ. कितने डॉक्टरों की जान गई. ये सारी जानकारी अब एक पोर्टल पर दिखेगी. अधिकारी के मुताबिक, करीब 13 लाख से ज्यादा डॉक्टर इससे जुड़ सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन शुरू, आप भी देख सकेंगे
डेटा नेशनल मेडिकल कमीशन के सचिव डॉ. बी श्रीनिवास ने कहा, पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन शुरु हो गया है. इसमें कुछ डेटा आम लोगों को दिखाई देंगा. बाकी जानकारी नेशनल मेडिकल कमीशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जॉमिनेशन, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड और मेडिकल इंस्टीट्यूट को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दिखाई देंगे.
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सजा माफ कराने वकीलों के झूठ से हलाकान सुप्रीम कोर्ट
जताई नाराजगी, कहा- हमारा विश्वास हिल गया है
वेब डेस्क, महाराष्ट्र खबर 24.दोषियों की सजा माफी और समय से पहले रिहाई कराने के लिए अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में झूठे बयान दे रहे हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं. इससे हमारा विश्वास हिल गया है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति आॅगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों में उनके सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां दलीलों में गलत बयान दिए गए.पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अदालत में सजा में छूट न दिए जाने की शिकायत को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जा रही हैं. पिछले तीन सप्ताह में यह सातवां मामला हमारे सामने आया है, जिसमें दलीलों में गलत बयान दिए गए हैं. शीर्ष अदालत में पीठ के सामने रोज 60-80 मामले दर्ज होते हैं. जजों के लिए हर मामले के प्रत्येक पेज को पढ़ना संभव नहीं है. फिर भी हर मामले को करीब से देखा जाता है.
भरोसे पर काम करता है सिस्टम
पीठ ने कहा कि हमारा सिस्टम विश्वास पर काम करता है. जब हम मामलों की सुनवाई करते हैं तो हम बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं. लेकिन जब हमारे सामने इस तरह के मामले आते हैं, तो हमारा विश्वास हिल जाता है. कोर्ट ने कहा कि एक मामले में छूट की मांग के लिए दायर रिट याचिका में न केवल गलत बयान दिए गए हैं, बल्कि अदालत के समक्ष एक गलत बयान दिया गया. पीठ ने कहा कि समयपूर्व रिहाई के लिए आदेश मांगने वाली याचिका में अपराध की प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह छूट के लिए मामलों को देखे और इसके बाद आदेश पारित करे.
दो उदाहरण भी दिए
1- याचिकाकतार्ओं के एडवोकेट ने जेल अधिकारियों को संबोधित 15 जुलाई, 2024 के ईमेल में झूठे बयान दोहराए. वकील इस स्थिति से अवगत थे. लेकिन 19 जुलाई, 2024 को एक गलत बयान दिया गया कि सभी याचिकाकतार्ओं सजा की अवधि समाप्त नहीं हुई है. याचिका में कहा गया था कि चार याचिकाकतार्ओं ने एक मामले में 14 साल की सजा बिना छूट के काट ली है. जबकि मामले में दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर किया था कि चार में से दो कैदियों ने सजा में छूट पाने के लिए 14 साल की सजा पूरी नहीं की है. पीठ ने कहा कि याचिका में गलत बयान दिया गया कि सभी चार याचिकाकतार्ओं ने वास्तविक 14 साल की सजा काट ली है.
2-हत्या के आरोप में दोषी पाए गए पांच अपराधियों को लेकर भी कोर्ट में गलत बयान दिए गए. याचिका में कहा गया था कि पांचों दोषियों को हत्या के आरोप में दोषी पाया गया है. जबकि अदालत ने पाया कि उनमें से दो को अन्य अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया. एक को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था और दूसरे को फिरौती के लिए अपहरण और सबूत नष्ट करने के अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था.
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