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कलेक्टर की व्हाटसएप पर डीपी लगाकर अधिकारियों से मांगी रकम
रमेश सोलंकी .आसिफाबाद. सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ने के साथ-साथ इससे जुड़े साइबर क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी लोगों को ठगने के नए – नए तरीके अपना रहे हैं। पहले फेसबुक से लोगों को ठगा जाता था। लेकिन अब अपराधी व्हाट्सएप का एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में यहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अपराधियों ने कलेक्टर की ही व्हाट्सएप डीपी लगाकर अधिकारियों से पैसे की मांग की।
क्या है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी जिला अधिकारियों को कुमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज के नाम से एक सामाजिक मंच के माध्यम से व्हाट्सएप संदेश मिला। जिसमें लिखा था कि-‘मैं एक इमरजेंसी मीटिंग में हूं। अभी बात नहीं कर सकता हूं। आप सभी अधिकारी इस नं. पर 9725199485 रकम भेज दें। डीपी (डिस्प्ले पिक्चर) में कलेक्टर की फोटो थी, इसलिए कई अधिकारियों ने यह विश्वास किया कि यह मैसेज सही है। डीपीओ रविकृष्ण को संदेश प्राप्त हुआ – रविकृष्ण कहां हैं? मैं एक इमरजेंसी मीटिंग में हूं.. क्या आपके पास अमेजॉन से ये पे गिफ्टकार्ड है, तब रामा कृष्णा ने कहा कि – मेरे पास गिफ्ट कार्ड नहीं है, तब उन्होंने कहा कि नहीं है तो तुरंत वेबसाइट पर जाएं और कार्ड लें। कुमरमभीम जिले के अधिकारियों ने शुरुआत में गुरुवार को आदिलाबाद कलेक्टर सिक्ता पटनायाक डीपी के साथ भी इसी तरह के संदेशों का आदान-प्रदान किया गया था। बाद में किसी ने पैसे नहीं भेजे। बैंक और एटीएम नंबर का उल्लेख नहीं किया गया था। इस संबंध में कलेक्टर राहुलराज ने जिला अधिकारियों से लोगों के फर्जी संदेशों का जवाब न देने की अपील की है।
आसिफाबाद को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार
बता दें कि हाल ही में कुमरम भीम आसिफाबाद जिला ने पोषण अभियान श्रेणी में वर्ष 2021 के लिए लोक प्रशासन के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है। कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि पुरस्कार प्राप्त कर कुमरम भीम आसिफाबाद जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (स्थानीय निकाय) वरुण रेड्डी का इसमें अविस्मरणीय योगदान रहा है। सी डी एस, डी आर डी ए., स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने सहयोग प्रदान किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने पुरस्कार देने का सामूहिक प्रयास किया है और इसी भावना के साथ जिले को सभी क्षेत्रों में सबसे आगे रखने के लिए मिलकर काम करेंगे।
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वंदे भारत ट्रेन के सामने जा गिरीं MLA
वेबडेस्क, महाराष्ट्र खबर24
आगरा-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया. ट्रेन को झंडी दिखाते समय भाजपा की इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया वंदे भारत ट्रेन के सामने जा गिरीं.
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अब आपको नहीं लगाने होंगे डॉक्टरों के चक्कर
हर डॉक्टर की होगी यूनिक ID
वेबडेस्क, महाराष्ट्र खबर24
अब आपको सही इलाज के लिए डॉक्टरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. क्योकि हर डॉक्टर की यूनिक आईडी होगी जिससे आपको उस डॉक्टर के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बीमारी का सही इलाज हो सकेगा. आपको भटकना नहीं पड़ेगा.देश में अब हर डॉक्टर की एक अलग पहचान होगी. उन्हें एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा. सरकार ने सभी डॉक्टरों के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर (एनएमआर) में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. डॉक्टरों को MBBS सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड सबमिट करना होगा. इस पोर्टल को नेशनल मेडिकल कमीशन ने तैयार किया है.
इसलिए पड़ी जरूरत
नेशनल मेडिकल कमीशन के एक अधिकारी के मुताबिक, आज तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं था, जो यह बता सके कि देश में कुल कितने डॉक्टर हैं. हालांकि, एक अनुमानित संख्या है, लेकिन सही आंकड़े अब पता चलेंगे. इसके अलावा कितने डॉक्टरों ने देश छोड़ दिया. कितने डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द हुआ. कितने डॉक्टरों की जान गई. ये सारी जानकारी अब एक पोर्टल पर दिखेगी. अधिकारी के मुताबिक, करीब 13 लाख से ज्यादा डॉक्टर इससे जुड़ सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन शुरू, आप भी देख सकेंगे
डेटा नेशनल मेडिकल कमीशन के सचिव डॉ. बी श्रीनिवास ने कहा, पोर्टल पर तत्काल प्रभाव से डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन शुरु हो गया है. इसमें कुछ डेटा आम लोगों को दिखाई देंगा. बाकी जानकारी नेशनल मेडिकल कमीशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जॉमिनेशन, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड और मेडिकल इंस्टीट्यूट को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दिखाई देंगे.
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सजा माफ कराने वकीलों के झूठ से हलाकान सुप्रीम कोर्ट
जताई नाराजगी, कहा- हमारा विश्वास हिल गया है
वेब डेस्क, महाराष्ट्र खबर 24.दोषियों की सजा माफी और समय से पहले रिहाई कराने के लिए अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में झूठे बयान दे रहे हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं. इससे हमारा विश्वास हिल गया है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति आॅगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों में उनके सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां दलीलों में गलत बयान दिए गए.पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अदालत में सजा में छूट न दिए जाने की शिकायत को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जा रही हैं. पिछले तीन सप्ताह में यह सातवां मामला हमारे सामने आया है, जिसमें दलीलों में गलत बयान दिए गए हैं. शीर्ष अदालत में पीठ के सामने रोज 60-80 मामले दर्ज होते हैं. जजों के लिए हर मामले के प्रत्येक पेज को पढ़ना संभव नहीं है. फिर भी हर मामले को करीब से देखा जाता है.
भरोसे पर काम करता है सिस्टम
पीठ ने कहा कि हमारा सिस्टम विश्वास पर काम करता है. जब हम मामलों की सुनवाई करते हैं तो हम बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं. लेकिन जब हमारे सामने इस तरह के मामले आते हैं, तो हमारा विश्वास हिल जाता है. कोर्ट ने कहा कि एक मामले में छूट की मांग के लिए दायर रिट याचिका में न केवल गलत बयान दिए गए हैं, बल्कि अदालत के समक्ष एक गलत बयान दिया गया. पीठ ने कहा कि समयपूर्व रिहाई के लिए आदेश मांगने वाली याचिका में अपराध की प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह छूट के लिए मामलों को देखे और इसके बाद आदेश पारित करे.
दो उदाहरण भी दिए
1- याचिकाकतार्ओं के एडवोकेट ने जेल अधिकारियों को संबोधित 15 जुलाई, 2024 के ईमेल में झूठे बयान दोहराए. वकील इस स्थिति से अवगत थे. लेकिन 19 जुलाई, 2024 को एक गलत बयान दिया गया कि सभी याचिकाकतार्ओं सजा की अवधि समाप्त नहीं हुई है. याचिका में कहा गया था कि चार याचिकाकतार्ओं ने एक मामले में 14 साल की सजा बिना छूट के काट ली है. जबकि मामले में दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर किया था कि चार में से दो कैदियों ने सजा में छूट पाने के लिए 14 साल की सजा पूरी नहीं की है. पीठ ने कहा कि याचिका में गलत बयान दिया गया कि सभी चार याचिकाकतार्ओं ने वास्तविक 14 साल की सजा काट ली है.
2-हत्या के आरोप में दोषी पाए गए पांच अपराधियों को लेकर भी कोर्ट में गलत बयान दिए गए. याचिका में कहा गया था कि पांचों दोषियों को हत्या के आरोप में दोषी पाया गया है. जबकि अदालत ने पाया कि उनमें से दो को अन्य अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया. एक को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था और दूसरे को फिरौती के लिए अपहरण और सबूत नष्ट करने के अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया था.
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