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झुक गई सरकार

हिट-एंड-रन : सरकार बोली- कानून नहीं होगा लागू
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि हिट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि फिलहाल यह कानून लागू नहीं हुआ है। हिट-एंड-रन मामलों में कड़ी सजा के खिलाफ ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए शाम को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने का आह्वान किया।
क्या कहा सरकार ने
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।”
यह है मामला
भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) पुराने भारतीय दण्ड विधान की धारा 304-ए का ही नवीनतम स्वरूप है जिसके तहत सड़क दुर्घटना के प्रकरण में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक को 5 वर्ष की सजा का ही प्रावधान रखा गया। किन्तु ‘हिट एण्ड रन’ के तहत लाये गये नये कानून की धारा 106(2) में दोषी वाहन चालक जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को ठोकर मारकर भाग जाते है जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति ईलाज के अभाव में मौके पर ही दम तोड़ देते है तथा ऐसे प्रकरण में पीड़ित के परिवार शासन से मिलने वाले मुआवजे से वंचित रहना पड़ जाता है। ऐसे सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दोषी चालकों पर कठोर कार्यवाही के लिए 10 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने (राशि निर्धारित नहीं है) का प्रावधान रखा गया है। ये नए कानून सड़क दुर्घटना में अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए हैं। ये कानून दोपहिया, तीन पहिया से लेकर कार, ट्रक, टैंकर, बस समेत सभी वाहनों पर लागू होंगे।
बात को समझें
केन्द्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु ‘हिट एण्ड रन’ के तहत लाये गये नये कानून सभी प्रकार के वाहनों पर लागू किया गया है किन्तु ट्रक/बस ड्राइवर एवं ट्रांसपोर्टर ऑपरेटरों द्वारा कानून का विरोध किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर 10 वर्ष की सजा एवं 7 लाख रूपये जुर्माना लगाये जाने का विरोध कर चक्काजाम किया जा रहा है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में जुर्माने की राशि का कोई उल्लेख नही है। नये कानून में केवल उन्ही वाहन चालक को 10 वर्ष सजा का प्रावधान है जो दुर्घटना कर भाग जाते हैं।
#WATCH | Union Home Secretary Ajay Bhalla says, ” We had a discussion with All India Motor Transport Congress representatives, govt want to say that the new rule has not been implemented yet, we all want to say that before implementing Bharatiya Nyaya Sanhita 106/2, we will have… pic.twitter.com/14QXaVUg7t
— ANI (@ANI) January 2, 2024
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नकली नोट छापने वाले 8 गिरफ्तार

वारंगल/ आसिफाबाद .( रमेश सोलंकी):वारंगल पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 38.84 लाख रुपये नकद, 21 लाख रुपये के नकली नोट, एक कार और नौ मोबाइल फोन के साथ ही नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला कागज भी जब्त किया।
पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा
गिरोह के मुख्य आरोपी की पहचान भद्राद्री कोठागुडेम जिले के मणिकला कृष्णा (57) के रूप में हुई है। जल्दी से पैसा कमाने के लिए उसने नकली मुद्रा चलाने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने हन्माकोंडा के एर्रागोल्ला श्रीनिवास के साथ मिलकर काम किया। श्रीनिवास ने उसे हन्माकोंडा में नकली नोट सौंपने को कहा। कृष्णा ने शर्त मान ली। समझौते के अनुसार, कृष्णा चार अन्य लोगों के साथ शुक्रवार रात वारंगल आउटर रिंग रोड पर पेगडापल्ली चौराहे पर एक कार में पहुंचे। श्रीनिवास और दो अन्य आरोपी पहले से ही वहां मौजूद थे। पुलिस गश्ती दल ने उन्हें नोटों की अदला-बदली करते समय पकड़ लिया। पूछताछ करने पर कमिश्नर ने बताया कि आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है।इस गिरोह के मुख्य आरोपी कृष्णा के खिलाफ पहले भी सथुपल्ली, वीएम बंजारा और लक्ष्मी देवी पेटा पुलिस थानों में 500 रुपये के नकली नोट छापने और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें चलाने के मामले दर्ज हैं।
बांसवाड़ा तक जुड़ें हैं तार
हाल ही में पुलिस को सूचना मिली कि कामारेड्डी जिले के बिचकुंडा में एक व्यापारी नकली नोट चला रहा है। पुलिस उस पर नज़र रख रही थी। वह किससे मिल रहा है? इस बात की जानकारी जुटाई गई कि वह चोरी के नोट कैसे इकट्ठा करता था। पूरी जानकारी मिलने के बाद इसे सील कर दिया गया। पुलिस को पता चला कि वह हैदराबाद से बांसवाड़ा और वहां से बिचकुंडा तक नकली नोट ला रहा था।
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वरंगल:कार से टकराया ट्रक, 9 लोगों की मौत

वरंगल 26 जनवरी ( रमेश सोलंकी) : नशे में धुत तेज गति से वाहन चलाने वाले एक चालक ने 9 लोगों की जान ले ली। यह हादसा उस समय हुआ जब लोहे का सामान ले जा रही एक लॉरी ने नियंत्रण खो दिया और वह पास से गुजर रही कार से जा टकराया। दुर्घटना का कारण ट्रक चालक का अत्यधिक नशे में होना तथा बहुत तेज गति से वाहन चलाना बताया गया.
ट्रक चालक गिरफ्तार
वरंगल के बाहरी इलाके में खम्मम-वारंगल राष्ट्रीय राजमार्ग पर मामुनूर के पास लोहे के खंभों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर कार से टकरा गया. इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और तीन घायल अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. पुलिस ने शराब के नशे में धुत ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है।
ऐसे हुआ हादसा
शराब के नशे में धुत एक ट्रक चालक ने पांच लोगों की जान ले ली है। उसने ट्रक को तेज गति से चलाकर एक गंभीर सड़क दुर्घटना को अंजाम दिया। यह दुर्घटना मामुनूर के पास हुई वारंगल के बाहरी इलाके में विजाग से लोहे का सामान लेकर आ रही एक लॉरी ने पीछे से तेज गति से ऑटो को टक्कर मार दी। अचानक ब्रेक लगाने से लॉरी पलट गई। ट्रक से लोहे के खंभे टूटकर गाड़ियों पर गिर पड़े।हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य लड़के की एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
सभी मृतक भोपाल निवासी
सभी मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले के रूप में हुई है। वे टेंट में रह रहे थे। वरंगल के बाहरी इलाके में रहकर जीविकोपार्जन कर रहे थे। सभी मृतकों की पहचान दो परिवारों के प्रवासी मजदूरों के रूप में की गई। इनमें दो महिलाएं और दो बच्चे हैं. लॉरी ड्राइवर नशे में था।इसे ही हादसे की वजह माना जा रहा है. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घायलों को एमजीएम पहुंचाया।
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वंदे भारत ट्रेन के सामने जा गिरीं MLA

वेबडेस्क, महाराष्ट्र खबर24
आगरा-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया. ट्रेन को झंडी दिखाते समय भाजपा की इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया वंदे भारत ट्रेन के सामने जा गिरीं.
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