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झुक गई सरकार
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हिट-एंड-रन : सरकार बोली- कानून नहीं होगा लागू
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि हिट एंड रन कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि फिलहाल यह कानून लागू नहीं हुआ है। हिट-एंड-रन मामलों में कड़ी सजा के खिलाफ ड्राइवरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए शाम को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक मालिकों से काम पर लौटने का आह्वान किया।
क्या कहा सरकार ने
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।”
यह है मामला
भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) पुराने भारतीय दण्ड विधान की धारा 304-ए का ही नवीनतम स्वरूप है जिसके तहत सड़क दुर्घटना के प्रकरण में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक को 5 वर्ष की सजा का ही प्रावधान रखा गया। किन्तु ‘हिट एण्ड रन’ के तहत लाये गये नये कानून की धारा 106(2) में दोषी वाहन चालक जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को ठोकर मारकर भाग जाते है जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति ईलाज के अभाव में मौके पर ही दम तोड़ देते है तथा ऐसे प्रकरण में पीड़ित के परिवार शासन से मिलने वाले मुआवजे से वंचित रहना पड़ जाता है। ऐसे सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दोषी चालकों पर कठोर कार्यवाही के लिए 10 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने (राशि निर्धारित नहीं है) का प्रावधान रखा गया है। ये नए कानून सड़क दुर्घटना में अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए हैं। ये कानून दोपहिया, तीन पहिया से लेकर कार, ट्रक, टैंकर, बस समेत सभी वाहनों पर लागू होंगे।
बात को समझें
केन्द्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु ‘हिट एण्ड रन’ के तहत लाये गये नये कानून सभी प्रकार के वाहनों पर लागू किया गया है किन्तु ट्रक/बस ड्राइवर एवं ट्रांसपोर्टर ऑपरेटरों द्वारा कानून का विरोध किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर 10 वर्ष की सजा एवं 7 लाख रूपये जुर्माना लगाये जाने का विरोध कर चक्काजाम किया जा रहा है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में जुर्माने की राशि का कोई उल्लेख नही है। नये कानून में केवल उन्ही वाहन चालक को 10 वर्ष सजा का प्रावधान है जो दुर्घटना कर भाग जाते हैं।
#WATCH | Union Home Secretary Ajay Bhalla says, ” We had a discussion with All India Motor Transport Congress representatives, govt want to say that the new rule has not been implemented yet, we all want to say that before implementing Bharatiya Nyaya Sanhita 106/2, we will have… pic.twitter.com/14QXaVUg7t
— ANI (@ANI) January 2, 2024
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PM मोदी ने द्वारका में लगाई आस्था की डुबकी
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श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के किए दर्शन
द्वारका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और भगवान श्रीकृष्ण की नगरी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि यह एक दिव्य अनुभव था। उन्होंने उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया।
Dwarka Darshan under the waters…where the spiritual and the historical converge, where every moment was a divine melody echoing Bhagwan Shri Krishna’s eternal presence. pic.twitter.com/2HPGgsWYsS
— Narendra Modi (@narendramodi) February 25, 2024
मोर पंख लेकर गए
पीएम मोदी अपने साथ भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें’। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।
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19 साल से ‘लटका’ है पुल
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सरकारें बदलीं पर, किस्मत नहीं बदली
बरसात में लोग जान हथेली पर रखकर नदी को पार करते हैं
आसिफाबाद. रमेश सोलंकी. कुमरम भीम आसिफाबाद मंडल में गुंडी के ग्राम में नदी पर पुल का निर्माण अधूरा होने के कारण ग्रामीणों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुंडीवागु पुल का निर्माण 2005 में शुरू हुआ था। करीब 19 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक पुल लटका हुआ है। ग्रामवासियों को आसिफाबाद जाने-आने के लिए नाव में बैठकर नदी पार करनी पड़ती है।
आसिफाबाद से गुंडी ग्राम जाने के लिए ग्रामीण ऑटो और बाइक नदी किनारे खड़ी करके तैरकर भी आना-जाना करते हैं। बारिश के मौसम मेंआसिफाबाद के कोमराम भीम प्रोजेक्ट के पानी का स्तर बढ़ने पर नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है। जिसके कारण ग्रामीणों को आसिफाबाद को आने के लिए और आसिफाबाद से गुंडी ग्राम को जाने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
नाव से आना – जाना पड़ता है
ग्राम वासियों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। नाव वाले ₹20 प्रति व्यक्ति से वसूलते हैं। हर साल न केवल गुंडी गांव के लोगों को बल्कि नंदुपा, चोरपल्ली, कनारगाम और अन्य गांवों के लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र और मरीज बहुत परेशान है। नदी के दोनों और ऑटो वाले सवारियों का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। जो बाइक से गांव जाने वाले बाइक को नदी किनारे खड़ा करके नदी पार करके अपने गांव जाते हैं। उनको रात में यह डर सताता है कि उनकी बाइक चोरी न हो जाए।
चुनाव के बाद भूल जाते हैं नेता
ग्राम वासियों का कहना है कि चुनाव के समय में नेता पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने का वादा करके ग्राम वासियों से वोट मांगते हैं और चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने सरकार से अनुरोध किया है कि पुल का निर्माण जल्दी करें।
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अभी तक की बड़ी खबरें
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