नागपुर. ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच उपराजधानी में नए साल की पूर्वसंध्या पर होने वाली पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी व जिलादंडाधिकारी के आदेश के मुताबिक नागपुर जिला प्रशासन ने न्यू ईयर की पूर्व संध्या और न्यू ईयर पर होने वाली पार्टियों, महफिलों पर रोक लगा दी गई है।
होटल, रेस्टारेंट, हाऊसिंग सोसाईटी, फार्महाउस पर न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर होने वाली पार्टियों तथा न्यू ईयर पर होने वाले कार्यक्रम, सम्मेलन और पार्टी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक इस दौरान डीजे पार्टी और डांस फ्लोर पूरी तरह बंद रहेंगे।
इससे पहले जिला अधिकारी आर.विमला ने जिले में नए दिशा निर्देशों जारी कर कुछ पाबंदियों की घोषणा की थी। जो सोमवार 28 दिसंबर से लागू हो गई है। निर्देशों का पालन नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
सादगी से मनाएं नया साल
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केसों में अचानक उछाल आने से राज्य सरकार चिंतित है। राज्य में अब तक 167 मामले सामने आ चुके हैं। 31 दिसंबर की नाइट और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भीड़ जमा होती है। इससे कोरोना संक्रमण में और ज्यादा तेजी आ सकती है।
इन्हीं खतरों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और जनता से नया साल सादगी से मनाने की अपील की गई है।
बच्चे और बुजुर्ग घर पर ही रहें
राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी की गई नई नियमावली के मुताबिक बच्चों और बुजुर्गों के लिए निर्देश दिए गए हैं। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए घर से बाहर निकलने को टालने की सलाह दी गई है।
राज्य में 25 दिसंबर से ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइक कर्फ्यू लागू है। पांच से अधिक लोग को एक जगह पर एकत्र नहीं हो सकते है।