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सना खान हत्याकांड : नहीं होगा अमित साहू का नार्को टेस्ट
अदालत ने पुलिस की मांग की खारिज
नागपुर: भाजपा पदाधिकारी सना खान की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अमित उर्फ पप्पू साहू के नार्को परीक्षण की अनुमति मांगने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में मनकापुर पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन शुक्रवार को खारिज कर दिया। जज वी वी देशमुख ने ये फैसला सुनाया।
पुलिस खाली हाथ
आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि 2 अगस्त को सना की हत्या कर शव को मध्य प्रदेश की हिरन नदी में फेंक दिया गया था। हालांकि, पुलिस अभी तक सना का शव बरामद नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सना की हत्या की गई या नहीं, अगर हत्या की गई तो उसका शव कहां है, अगर नहीं तो आरोपियों ने सना को कहां छुपाया है?
गुमराह कर रहा है आरोपी
आशंका है कि आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा है। इसलिए पुलिस ने साहू का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने विभिन्न कानूनी मुद्दों पर विचार करते हुए उन्हें यह छूट देने से इनकार कर दिया।