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गरीबी बन गई दुश्मन

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कटक/ छतरपुर. देश में मंगलवार को दो ऐसी दर्दनाक घटनाएं सामने आईं  जिससे मानवता शर्मसार हो गई . गरीबी की वजह से 2लोगों को अमानवीय सजा दी गई. पहली घटना में 1500 रू. की उधारी नहीं चुकाने पर एक युवक को बाइक से बांधकर 2 किमी. तक घसीटा गया. जबकि दूसरी में मोबाइल फोन चोरी करने के शक में 8 साल के बच्चे को कुंए में लटका दिया गया.

कर्ज नहीं चुकाया तो बाइक से बांधकर घसीटा

ओडिशा के कटक  शहर में 1500 रुपये की उदारी न चुकाने के कारण एक युवक को बाइक से बांधकर करीब दो किलोमीटर तक घसीटने का मामला सामने आया है. पुलिस ने यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि घटना की शिकायत सोमवार को की गई, जिसके बाद मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

कटक शहर के पुलिस उपायुक्त पिनाक मिश्रा ने कहा,‘‘ आरोपियों के खिलाफ गलत तरीके से बंधक बनाने, अपहरण करने और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है.” पीड़ित जगन्नाथ बेहरा के हाथ 12 फुट लंबी रस्सी से बांधे दिए गए और उसका दूसरा सिरा बाइक से बांध दिया गया. उसे रविवार को ‘स्टुअर्ट पटना स्क्वायर’ से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित सुताहत स्क्वायर तक करीब 20 मिनट तक घसीटा गया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया था.  पुलिस ने बताया कि सुताहत स्क्वायर पर कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद युवक को छुड़वाया गया. युवक ने अपने दादा के अंतिम संस्कार के लिए पिछले महीने आरोपी से 1500 रुपये उधार लिए थे. लेकिन किए वादे के तहत वह उसे 30 दिन के भीतर लौटा नहीं पाया. इसके बाद उसे कथित तौर पर ‘‘सजा” देने के लिए आरोपियों ने यह हरकत की.

मोबाइल चोरी के शक में बच्चे को कुएं में लटकाया

मध्यप्रदेश के छतरपुर में मोबाइल फोन चोरी करने के शक में आठ साल के बच्चे को कुंए में लटकाने  के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. वीडियो क्लिप में आरोपी लड़के को हाथ से पकड़कर कुंए में लटकाए हुए दिख रहा है और उसे पानी में गिराने की धमकी दे रहा है.

उन्होंने बताया कि घटना के वक्त वहां मौजूद 14 वर्षीय लड़के ने वीडियो शूट किया और पीड़ित लड़के के माता-पिता को घटना के बारे में सूचित किया. वीडियो शूट करने वाले लड़के ने आरोप लगाया कि उस पर मामले को उलझाने का आरोप लगाते हुए एक पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट भी की.

अधिकारी ने बताया कि घटना जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर अटकोहा गांव में रविवार को हुई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद आरोपी अजित राजपूत के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

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