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‘लाडकी बहनें’ मुश्किल में

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10,000 बहनें  हुईं अपात्र

आवेदनों की जांच हुई शुरू

web desk, maharashtrakhabar24,com

Mumbai,12 December

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना  को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही लाडकी बहीण योजना  के तहत लंबित आवेदन की जांच शुरू हो गई है. जानकारी के मुताबिक, पुणे जिले में लाडकी बहीण योजना  के लिए आवेदन करने वाली करीब 10 हजार महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया है.

शुरू हुई जांच

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद लाडकी बहिन योजना  के तहत लंबित आवेदन की जांच शुरू कर दी गयी है. महिला बाल कल्याण विभाग ने जानकारी दी है कि पुणे जिले में 20 लाख 84 हजार आवेदकों को लाडली बहना योजना का लाभ मिला है.

12 हजार आवेदनों की जांच बाकी

पुणे जिले में लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) के लिए 15 अक्टूबर तक 21 लाख 11 हजार 363 आवेदन स्वीकृत किये गये थे. चुनाव के चलते बाकि आवेदनों की जांच नहीं हो सकी थी. बताया जा रहा है कि 12 हजार आवेदनों की जांच अभी बाकी है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, पुणे में 9,814 आवेदन त्रुटियों के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं जबकि 5,814 आवेदन में मामूली त्रुटियों के कारण अस्थायी रूप से खारिज कर दिए गए हैं. पुणे शहर से 6 लाख 82 हजार 55 आवेदन मिले हैं. 6 लाख 67 हजार 40 आवेदन स्वीकृत किये गये, जिनमें से 3 हजार 494 आवेदन अयोग्य घोषित कर दिये गये.पुणे जिले में कुल 21 लाख 11 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए. जिसमें से 20 लाख 84 हजार 364 आवेदन स्वीकृत किये गये और 9 हजार 814 आवेदन अपात्र घोषित कर दिये गये.

42 हजार आवेदन खारिज

पिंपरी-चिंववड में लाडली बहनों द्वारा 4 लाख 32 हजार 890 आवेदन भरे गए थे. इनमें से 3 लाख 89 हजार 920 महिलाएं इस योजना के लिए पात्र थीं तो वहीं 42 हजार 486 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं.

इन वजहों से खारिज हो रहे आवेदन

1.जिन महिलाओं के घर में चार पहिया वाहन है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि चार पहिया वाहनों से ट्रैक्टर को बाहर रखा गया है.

2.जिन महिलाओं की संयुक्त वार्षिक पारिवारिक आय ढाई लाख से अधिक है, उन्हें अब लाडकी बहिन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

3.जो महिलायें या उनके परिवार के सदस्य इनकम टैक्स भरते है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

4.लाभार्थी महिला के परिवार का सदस्य किसी सरकारी विभाग में नियमित, स्थायी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो, साथ ही बोर्ड या भारत सरकार, राज्य सरकार के किसी स्थानीय निकाय में कार्यरत हो, साथ ही अगर उन्हें पेंशन मिल रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

5.यदि लाभार्थी महिला सरकार की अन्य वित्तीय योजना के माध्यम से लाभ ले रही है तो उसे भी लाडकी बहीण योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

6.परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व विधायक, सांसद है, या परिवार का कोई सदस्य जिसके पास संयुक्त रूप से पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि है. उन्हें लाडकी बहीन योजना का लाभ नहीं मिलेगा .

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